ग्राहकों के साथ फर्जी चेकों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अब ग्राहकों को रु. 5/- लाख एवं उससे अधिक राशि के लिए जारी किए गए चेक को केंद्रीकृत सकारात्मक भुगतान प्रणाली (Central Positive Pay System) के अनुसार पुष्टि किया जाना आवश्यक है। जिसमें ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, SMS, call centre एवं शाखा के माध्यम से पुष्टि कर सकता है ।
इन चेंकों को बैंक द्वारा ग्राहकों से CPPS के तहत पुष्टि किए जाने के पश्चात ही पास किया जाएगा अन्यथा यह चेक वापस किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बेहतरीन कदम है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ग्राहकों को आदर्शतम ग्राहक सेवा देने हेतु प्रतिबद्ध है अतः बैंक सभी ग्राहकों से अनुरोध करता है कि इस सेवा को अवश्य अपनाएं ताकि चेक से संबन्धित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके ।