बैस्ट रिपोर्टर न्यूज,जयपुर (पी.सी.योगी)। अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण की सक्रियता व कार्यशैली कितनी ढ़ीली है इसकी बानगी है जयपुर में अजमेर रोड़ हीरापुरा के खसरा नम्बर 212,228 में कृषि भूमि पर गैर अनुमोदित योजना में हो रहे 40 बाई 70 फुट के व्यावसायिक निर्माण कार्य । 30 फीट रोड़ पर बिना किसी सैटबैक के जी+1+2+3 का निर्माण कार्य जेडीए के नोटिस के बावजूद आज भी जारी है । विदित हो कि अजमेर रोड़ स्थित सत्य कॉलोनी के मकान नम्बर 18 ए,18बी,18सी के सामने बिना नियमन एवं पट्टे के हो रहे इस अवैध व्यावसायिक निर्माण के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 24 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत पर जोन—7 के प्रवर्तन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार सैनी के हस्ताक्षरों से एक नोटिस क्रमांक 72 दिनांक 30 जनवरी 2025 को अवैध निर्माणकर्ता महेन्द्र पुत्र मुन्नालाल को जारी किया गया जिसमें अवैध निर्माण को तुरन्त बंद कर 6 फरवरी 2025 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया । अवैध निर्माण के आरोपित महेन्द्र पुत्र मुन्नालाल ने कुछ समय निर्माण बंद रखा और जेडीए में अपना पक्ष रखा । अवैध निर्माण के आरोपित के पक्ष पर जेडीए के सीसीई द्वारा मौका जांच कराने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपित द्वारा अपने पक्ष में दिए गए जवाब को असंतोषजनक पाया गया तथा गैर अनुमोदित योजना में होने के कारण सम्पूर्ण निर्माण को अनाधिकृत व अवैध माना गया तथा 8 अप्रेल 2025 को प्रकरण से जुड़ी पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई । इसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही होना तो दूर बंद निर्माणकार्य पुन: प्रारम्भ हो गया ।
प्रश्न उठता है कि सीसीई रिपोर्ट में पुष्टि के बावजूद आज साढ़े चार महीने बाद भी अवैध निर्माण आखिर ध्वस्त क्यों नहीं किया गया ? आखिर क्या कारण है जो निर्माण कार्य नोटिस के बाद बंद कर दिया गया था वो अचानक पुन: प्रारम्भ हो गया ? उक्त परिस्थितियां जेडीए अधिकारियों व कार्मिकों की संभावित उदासीनता एवं भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है । जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिशनर व जोन डीसी सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को उक्त प्रकरण पर तुरंत संज्ञान लेकर अवैध व अनधिकृत निर्माण को अविलम्ब ध्वस्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए । बैस्ट रिपोर्टर न्यूज अपेक्षा करता है कि जयपुर के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार जागेंगें और अवैध व अनाधिकृत निर्माण कर आम जनता को ठगने की मंशा रखने वाले और कानून को ठेंगा दिखाने वाले दुस्साहसी लोगों पर प्रभावी लगाम लगेगी ।