बैस्ट रिपोर्टर न्यूज,जयपुर । भट्टा बस्ती थाना इलाके की राजीव नगर कच्ची बस्ती में एक मकान में बच्चों से निर्दयतापूर्वक जबरन चूड़ियां बनवाने वाले अभियुक्त 48 वर्षीय मोहम्मद परवेज निवासी खुदा गंज, नालंदा-बिहार हाल भट्टा बस्ती को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-9, जयपुर महानगर-द्बितीय धूकल राम कसवां ने गुरुवार को 14 साल के कठोर कारावास एवं 36 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेश कुमावत ने 1० गवाहों के बयान करवाते हुए अदालत को बताया कि आठ फरवरी, 2०21 को मानव तस्करी निरोधक युनिट को सूचना मिली थी कि भट्टा बस्ती इलाके की राजीव नगर कच्ची बस्ती के एक मकान में नाबालिग बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। इस पर यूनिट ने पुलिस के सहयोग से मकान पर दबिश दी। पब्लिक प्रासिक्यूटर सुरेश कुमावत ने कोर्ट को यह भी बताया कि युनिट को वहां तीसरी मंजिल पर टीनशेड युक्त बिना खिडकी के कमरे में दो बच्चे दयनीय स्थिति में चूडियां बनाते हुए मिले। उनके कपड़े गन्दे थ्ो। हाथ, पैर, गर्दन एवं त्वचा पर मैल जमा हुआ था। पूछताछ करने पर बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उन्हें करीब छह माह पूर्व बस में बिहार से पढाने और घुमाने के बहाने लाया था। यहां अभियुक्त बंधक बनाकर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचाते हुए उनसे सुबह आठ बजे से रात 11-12 बजे तक काम कराता था और किसी से बात भी नहीं करने देता था। बच्चों को पैसे भी नहीं देता था। इसके अलावा उन्हें सप्ताह में एक बार ही नहाने का समय दिया जाता और भरपेट भोजन भी नहीं देता था। अभियुक्त ने चूड़ी बनाने का टारगेट पूरा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी। एक बच्चे ने कोर्ट में कहा कि दिया गया काम का टार्गेट किसी भी स्थिति में पूरा करना होता था। अभियुक्त कहता था कि काम नहीं करोंगे तो बोरे में डालकर मारकर फैंक दूंगा। कोर्ट में एनजीओ की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह राजावत ने पैरवी की।
निर्दयतापूर्वक बच्चों से जबरन चूड़ियां बनवाने वाले को 14 साल की सश्रम जेल