बहानों की ढ़ाल से ढेर,जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश


बैस्ट रिपोर्टर न्यूज,जयपुर । गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा ग्रीष्मावकाश में विद्यालय खोलने की शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी की सक्रियता से जारी शिविरा पंचांग की अनिवार्यत: पालना के आदेश कुछ गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य व प्रबंधन के बहानों के आगे ढ़ेर हो गया है। जयपुर के आदर्श नगर राजपार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर ऐसी ही बहानेबाजी की मिसाल बनकर उभरा है । 

उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर जयपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय,जयपुर को बहुत से गैर—सरकारी विद्यालयों द्वारा शिविरा पंचांग का उल्लंघन करते हुए ग्रीष्मावकाश में विद्यालय खोलने की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 16 जून 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी,जयपुर द्वारा एक पत्र जारी कर सभी गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था सचिव व अध्यक्ष को शिविरा पंचांग की सख़्ती से पालना करने तथा 30 जून 2025 तक विद्यालय नहीं खोलने हेतु पांबंद किया गया था। 

इस पत्र की पालना के संबंध में बैस्ट रिपोर्टर न्यूज के प्रतिनिधि पी.सी.योगी ने 18 जून को राजापार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति देखते हुए जब विद्यालय के प्रिंसिपल राजेन्द्र गुप्ता  से शिविरा पंचांग एवं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की अवहेलना का कारण पूछा तो उन्होने विद्यालय में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि से इंकार करते हुए बताया कि 21 तारीख को योग दिवस है अत: हमने योग दिवस की तैयारी हेतु बच्चों को बुलाया है । 21 तारीख योग दिवस के गुजरने के करीब 7 दिन बाद 27 जून 2025 को जब बैस्ट रिपोर्टर न्यूज द्वारा अपने प्रतिनिधि पी.सी.योगी को पुन: आदर्श विद्या मंदिर स्कूल भेजा गया तो इस बार पहले की तुलना में अधिक विद्यार्थी नज़र आए । जब बैस्ट रिपोर्टर प्रतिनिधि पी.सी.योगी ने विद्यालय के प्रिंसिपल राजेन्द्र गुप्ता से फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के उल्ल्ंघन का कारण पूछा तो इस बार उन्होंने पुन: एक नया बहाना बनाते हुए कहा कि हमने तो विद्या​र्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया है, विद्यालय में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बंद हैं। जब बैस्ट रिपोर्टर प्रतिनिधि ने कक्षाओं में जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन करवाने का अनुरोध किया तो विद्यालय के प्रिंसिपल ने साफ इंकार कर दिया । सोचने का विषय है कि जब नया सत्र प्रारम्भ ही नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल विद्यार्थियों को उनकी कौनसी समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यालय बुलवा रहे हैं,वो भी नियम तोड़कर ।

उक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय प्रबंधन के बहानों की ढ़ाल के आगे शिक्षा विभाग के नियमों, कलेक्टर के आदेशों एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र द्वारा लगाई गई पाबंदियां पूरी तरह से ढ़ेर हो गई हैं ।

सवाल उठता है कि क्या इस या इस जैसे गैर—सरकारी विद्यालयों पर राज्य सरकार  के नियम व​ शिविरा पंचांग लागू नहीं होते हैं ? क्या जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों एवं लगाई गई पाबंदी का कोई महत्व नहीं है ? 

यदि ऐसा है तो आदर्श विद्या मंदिर,आदर्शनगर,जयपुर एवं इस जैसे तमाम मनमानी करने वाले बहानेबाज विद्यालयों पर 'राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम,1989 एवं नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के तहत मान्यता/क्रमोन्नति प्रत्याहरित(वापस लेने) जैसी सख़्त कार्यवाही करने में जरा भी देरी नहीं की जानी चाहिए ।


वीडियो बाईट (18 जून 2025) राजेन्द्र गुप्ता,प्रिंसिपल,आदर्श विद्या मंदिर 


वीडियो बाईट (27 जून 2025) राजेन्द्र गुप्ता,प्रिंसिपल,आदर्श विद्या मंदिर 


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